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आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं पूरे हरियाणा में Haryana income certificate

 आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं पूरे हरियाणा में

अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और आपका परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी बनी हुई है तो आप अपना आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे बनवा सकते हैं केवल ₹60 में आप हमें अपनी फैमिली आईडी भेज दें और और एक दो ओटीपी फैमिली आईडी वाले फोन नंबर पर आएंगे वह हमें बता दें 2 घंटे के अंदर हम आपका इनकम सर्टिफिकेट बनकर पीडीएफ फाइल आपका फोन पर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज देंगे जिसका प्रिंट आप कहीं से भी निकलवा सकते हो अभी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें और हमसे संपर्क करें पेमेंट आप हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से भेज सकते हैं

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कट गया एफ डी पर टैक्स ? अब क्या करे ? TDS refund on FD

अगर आपकी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस या कहीं भी एफ डी या फिक्स डिपॉजिट है और आपकी सालाना कुल ब्याज सभी डिपाजिट का कुल ब्याज ₹40000 से अधिक है तो आपका कम से कम ₹4000 टीडीएस कट जाएगा यानि टैक्स कट जाएगा जिसको आप वापस पा सकते हैं अगर आप इस कटे हुए टैक्स को वापस पाने का फॉर्म नहीं भरवाते हैं तो यह सरकार के खाते में जमा हो जाएगा जिसे आप फिर से वापस नहीं ले पाएंगे इसलिए अगर आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस या कहीं भी कोई भी एफ डी या फिक्स डिपाजिट अकाउंट है तो आप अपना फ्री में कटा हुआ टीडीएस चेक करवा सकते है और अगर आपका टैक्स कटा हुआ है तो वह टैक्स आपको हम वापस दिलवा सकते हैं कटा हुआ टैक्स वापस पाने के लिए क्या करना होगा  जब भी आपका एफ डी या फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स कट जाता है तो उसे टीडीएस बोलते हैं और टीडीएस को रिफंड यानी वापस पाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरवाना होता है आप हमें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेजें हम आपका कटा हुआ टैक्स चेक करके आपको बता देंगे कि आपका कितना टैक्स कटा हुआ है चेक करने की कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी और आपका अगर टैक्स कटा हुआ है और आप वह वाप...

पीएफ की केवाईसी क्या है और कैसे करवाये epfo kyc update online

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आईटीआर नहीं भरा तो सात साल तक की जेल ITR Filing

अगर आपकी वार्षिक आय 4 लाख या इससे अधिक है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा जिसे 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य कर दिया गया है  एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है और आप आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल नही करते है आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। आईटी एक्ट की धारा 234A के मुताबिक अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है और आप समय पर इसका भुगतान नहीं करते हैं तो आपको हर महीने एक फीसदी ब्याज देना होगा। इस साल से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है इनकट टैक्स एक्ट के तहत अगर आपने आईटीआर नहीं भरा या आप टैक्स नहीं दते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कानून में साफ कहा गया है कि रिटर्न दाखिल नहीं करने, इनकम छिपाने और फर्जी दावे करने पर जेल की सजा का प्रावधान है। अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से अधिक है तो आपको छह महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से कम है ...

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